अवैध चिटफंड शुभ साईं देवकान इंडिया लिमिटेड कम्पनी ग्वालियर के आरोपी को जांजगीर पुलिस ने किया गिरफ्तार....
> कंपनी ROC छिंदवाडा (म.प्र.) से मूलतः रियल स्टेट, मिनरल वाटर के कारोबार हेतु 30 नवम्बर 2011 को पंजीकृत किया गया है। जिसका प्रधान कार्यालय सेकण्ड फ्लोर, सत्यम प्लाजा महालगीर नगर, नागपुर है
» कम्पनी द्वारा 20,000 निवेशकों से राजनांदगांव, अम्बिकापुर, जांजगीर, वैकुण्ठपुर, सिवनी (म.प्र.),छिन्दवाडा (म.प्र.), गुमला (झारखण्ड) ब्रांच खोलकर 30,00,00000 (तीस करोड रूपये) धोखाधडी कर वसूल किया गया था।
> स्थानीय 05,000 निवेशकों द्वारा कम्पनी में 5,00,00000 (पांच करोड रूपये) निवेश किया गया था।
जिनका कंपनी द्वारा 80,00,000 (अस्सी लाख रूपय) लौटाया जाना शेष था।
> पिछले 05 वर्षों से फरार आरोपी मोह. सीराज खान पिता स्व. अजीमुल्ला कुरैशी पता अमलीडीह। (रायपुर) हा.मु. डुण्डा थाना सेज बहार रायपुर कम्पनी में संरक्षक के पद पर पदस्थ था।

- छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप चिटफण्ड कंपनी के प्रकरणों पर आरोपियों की गिरफ्तारी एवं संपत्ति चिन्हांकित कर कुर्की कर निवेशकों की धन वापसी की कार्यवाही हेतु जिले के पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर (भापुसे) के द्वारा निरंतर निर्देश दिया जा रहा है एवं नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा (रापुसे) एवं उप पुलिस अधीक्षक चन्द्रशेखर परमा (रापुसे) के द्वारा थाना प्रभारी एवं विवेचको की सतत मीटींग लेकर पर्यवेक्षण किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारीयों के निर्देशन मे थाना प्रभारी जांजगीर द्वारा शुभ सांई देवकान इंडिया लिमिटेड कंपनी के फरार आरोपी मोह. सीराज खान पिता स्व0 अजीमुल्ला कुरैशी पता अमलीडीह (रायपुर) हा.मु. डुण्डा थाना सेज बहार रायपुर के पतासाजी हेतु उप निरी0 पुष्पराज साहू के नेतृत्व में तकनीकी जानकारी के आधार पर जिला महासमुंद भेजा गया था। पुलिस टीम द्वारा लगातार तीन दिनों तक महासमुंद एवं रायपुर में रहकर आरोपी की पतासाजी कर आरोपी को रायपुर से थाना जांजगीर लाया गया। आरोपी को मामले में संलिप्त होने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया। आरोपी के बैंक खाता, पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं चल-अचल संपत्ति की जानकारी लेकर नियमानुसार कुर्की कार्यवाही की प्रक्रिया की जायेगी।विदित हो कि दिनांक 25.08.2016 को छ0ग0 अभिकर्ता एवं उपभोक्ता संघ एवं समस्त निवेशकों के साथ जगन आ. रामविशाल कुम्भकार उम्र 31 वर्ष साकिन वार्ड क 14 धमतरी द्वारा शुभ साई देवकॉन इंडिया लिमिटेड के विरूद्ध बचत स्कीम के तहत् राशि जमा कराकर एवं उंचे ब्याज दर का प्रलोभन देकर धोखाधडी किये जाने के संबंध में लिखित शिकायत पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय को दिये जाने पर थाना जांजगीर में जांच उपरांत अपराध क्रमांक 371/2016 धारा 409, 420, 34 भादवि ईनामी चिट एवं धन परिचालन (प्रतिषेध) 1978 की धारा 03,04,05 एवं छ0ग0 के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम की धारा 06, 10 के तहत् आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।

शुभ सांई देवकॉन इंडिया लिमिटेट कम्पनी के डायरेक्टरों द्वारा जांजगीर क्षेत्र के निवेशकों से 05 करोड रूपये एजेंटो के माध्यम से जमा कराया गया तथा जमा राशि 05 साल में दो गुना कर वापस लौटाने सहित अन्य प्रलोभन निवेशकों को कम्पनी के द्वारा दिया गया था। जब नेताजी चौक नैला रोड, मंगल भवन के सामने, कोमल विला जांजगीर स्थित कंपनी का ब्रांच ऑफिस बंद हो गया एवं कम्पनी के डायरेक्टर फरार हो गये तथा निवेशको द्वारा कम्पनी में जमा राशि के बदले प्राप्त बांड पत्र परिपक्व होने के उपरांत भी निर्धारित राशि वापस नहीं किया गया। तब निवेशकों को ठगी का अहसास हुआ।
आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उप निरी0 पुष्पराज साहू, सउनि अफसर खान, सउनि दिलीप सिंह, आर0 24 दीपक कश्यप एवं सायबर सेल का सराहनीय योगदान रहा।