प्रवेश के समय टी .सी क्यो आवश्यक ?-डा .गजेन्द्र
पी.न्यूज छत्तीसगढ़
स्थानांतरण प्रमाण पत्र का महत्व- डॉ.गजेंद्र
कोरबा/पाली :- छत्तीसगढ़ पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पाली के शिक्षाविद प्राचार्य एवं कैरियर काउंसलर का मानना है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अपना अलग महत्व है स्थानांतरण प्रमाण पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो एक संस्था प्रमुख को किसी छात्र या छात्रा के माता-पिता या संरक्षक के द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर इसे जारी किया जाता है यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर विद्यार्थियों को अन्य संस्था में प्रवेश प्रदान किया जाता है इसके अलावा इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को न्यायिक प्रकरणों अथवा चुनाव कार्यो इत्यादि में उपयोग में लाया जाता है अतः एक संस्था प्रमुख से अपेक्षा की जाती है कि वह छात्र नामांकन रजिस्टर का संधारण पूर्ण सावधानी से करना चाहिए एक विद्यार्थी के प्रवेश प्रार्थना पत्र छात्र स्कॉलर रजिस्टर कक्षा उपस्थिति पत्रक परीक्षा परिणाम रजिस्टर एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि एक समान अंकित होनी चाहिए इन प्रलेखों में यथासंभव काट छांट नहीं हो ओवरराइटिंग कदापि नहीं हो यदि कोई गलती सुधारनी हो तो गलत लेखन पर एक लाइन खींचकर त्रुटि सुधार किया जाना चाहिए इस सुधार लेखन के पास संस्था प्रमुख की सील एवं हस्ताक्षर आवश्यक है स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करते समय माता-पिता अथवा संरक्षक का आवेदन पत्र प्राप्त कर संस्था प्रमुख स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने की आज्ञा प्रदान करेंगे साथ ही समस्त प्रविष्टियां स्कॉलर रजिस्टर मे पूर्ण कर यह सुनिश्चित करना कि छात्र के संबंधित सभी प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं बोर्ड परीक्षा परिणाम का समाचार पत्र में छपी परीक्षा परिणाम के आधार पर नहीं करना चाहिए यह सुनिश्चित करें कि छात्र ने शुल्क अथवा विद्यालय से प्राप्त सामग्री जमा कर दी है इस हेतु विद्यालय के विभिन्न प्रभागो तथा कार्यालय पुस्तकालय एनसीसी कंप्यूटर लैब इत्यादि से नोड्यूज प्राप्त कर लेना चाहिए लिपिक छात्र की स्कॉलर पृष्ठ की प्रति बनाएंगे जिसे संस्था प्रमुख प्रमाणित करेंगे।

डॉक्टर गजेंद्र तिवारी का मानना है कि टी सी की द्वितीय प्रति ₹10 के स्टांप पर हलफनामे को प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है छात्र को स्कॉलर पृष्ठ पर छात्र छात्रा अथवा संरक्षण से प्राप्ति रसीद ले कर दिया जाना चाहिए यदि छात्र/छात्रा दूसरे राज्य या जिले में अध्ययनार्थ टी सी ले रहा है तो जिला शिक्षा अधिकारी को प्रति हस्ताक्षर कराने का सुझाव दिया जाता है ताकि अन्य राज्य या जिला में विद्यार्थी के प्रवेश में बाधा नहीं हो यदि टी .सी सत्र के मध्य में दी जाती है तो उस सत्र में छात्र से वसूल किए गए स्कूल का ब्यौरा मय रसीद व शुल्क में छूट का आधार टीसी पर अंकित किया जाना चाहिए टीसी जारी करने का रजिस्टर में प्रविष्ट करें एवं छात्र उपस्थिति रजिस्टर में से नाम पृथक करना चाहिए ।
सभी पालकों को यह जानकारी होना चाहिये कि यदि वे अपने पुत्र/पुत्री को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो जिस स्कूल में अध्ययनरत हैं वहां से टी . सी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेना चाहिए ।
