रकम दुगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी हुआ गिरफ्तार...

थाना दर्री के अप.क्र. 43/2016 धारा420,406,409,120(बी) भादवि एवं धारा 4,5,6 चिटफंड अधिनियम,धारा 10 निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम नाम आरोपी बबलू प्रजापति पिता सीताराम प्रजापति उम्र वर्ष साकिन तुलसेफ थाना देहात जिला स्योपुर (मध्यप्रदेश) दिनांक गिरफ्तारी 29.10.2021मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिलीप कुमार खुंटे की लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि श्रीराम रियल स्टेट एण्ड बिजनेश साल्युशन लिमिटेड कंपनी द्वारा रकम दुगुना करने की झासा देकर लगभग 23 लाख रूपये ठगी करने की रिपोर्ट पर अपराध धारा 420, 406, 409, 120(बी) भादवि एवं धारा 4,5,6 चिटफंड अधिनियम,धारा 10 निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम कायम कर विवेचना किया जा रहा है।प्रकरण में धारा 173(8) जा.फौ. के तहत अन्य फरार आरोपियों के विरूद्ध विवेचना जारी है कि आरोपी बबलू प्रजापति को राजस्थान जेल से माननीय सीजेएम के प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पेश किया गया। आरोपी से पुछताछ पर अपराध सबुत पाये जाने पर आरोपी को आज दिनांक 29.10.2021 को गिरफ्तार किया गया है।