पांच वर्षों से फरार धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार....
पांच वर्षों से फरार धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार दिनांक 01.06.2013 को प्रार्थिया बेबी सोनवानी पति किशोर सोनवानी 28 वर्ष साकिन शारदा चौक रिपोर्ट दर्ज कराई कि साईन इंडिया ऐग्रो कंपनी द्वारा एक साल में रकम दोगुना, दो साल में चार गुना, तीन साल में छ: गुना, चार साल में दस गुना, पांच साल में पंद्रह गुना रकम वापस करने का प्रलोभन देकर 02 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर

अपराध क्रमांक 361/2013 धारा 420, 467, 468,34 भादवि आरोपी अक्षय प्रधान एवं अन्य आरोपियों के विरूद्ध पंजीबद्ध कर दिनांक 01.06.2013 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था विचारण दौरान आरोपी अक्षय प्रधान फरार था जो माननीय न्यायालय सीजेएम जांजगीर के प्रकरण क्रमांक 736/13 में दिनांक 07.03.2017 को स्थायी वारंट जारी हुआ था स्थायी वारंट तामीली हेतु पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव (भा0पु0से0) जिला जांजगीर चांपा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी (रा0पु0से0) एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी चंद्रशेखर परमा (रा0पु0से0) द्वारा आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करने निर्देशित किया गया, जिस पर अमल करते हुए थाना जांजगीर पुलिस द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश साहू के तामीली आदेश पर सहा0 उप
निरीक्षक राम प्रसाद बघेल, आरक्षक खिलेन्द्र कर्ष, नरेश बंजारे, आकाश कलोशिया के साथ मुखबीर सूचना के आधर पर आरोपी स्थायी वारंटी अक्षय प्रधान पिता वृंदावन प्रधान 42 वर्ष साकिन भोंथिया थाना सराईपाली जिला महासमुंद हाल मुकाम राजा तालाब रायपुर को गिरफ्तार कर माननीय सीजेएम न्यायालय में पेश किया जो न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।